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शनिवार, 30 अक्टूबर 2021

सरकार ने बढ़ाई केंद्रीय गैर-सरकारी कर्मियों की मजदूरी, ऐसे होगा लाभ का निर्धारण



 सरकार ने बढ़ाई केंद्रीय गैर-सरकारी कर्मियों की मजदूरी, ऐसे होगा लाभ का निर्धारण


सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम करने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसके तहत रोजाना मजदूरी कम से कम 377 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, 864 रुपये प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

1.5 करोड़ श्रमिकों को होगा फायदा, फैसला पहली अक्टूबर से माना जाएगा प्रभावी

यह फैसला पहली अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इससे 1.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, आयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विभागों में अनुबंध और आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी फैसला लागू होगा।केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय विभागों में निर्माण, सड़कों के रखरखाव, रनवे, बिल्डिंग संचालन, सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग, खनन, कृषि जैसे क्षेत्रों में अनुसूचित रोजगार के तहत काम करने वाले 1.5 करोड़ श्रमिकों को सरकार के इस फैसले से काफी लाभ मिलेगा।

अगल- अगल श्रेणी में अलग-अगल मजदूरी दर

न्यूनतम मजदूरी दर में एरिया के हिसाब से बदलाव किया गया है। सभी एरिया को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है। वहीं कुशल, गैर कुशल अर्धकुशल, उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दर होगी। निर्माण क्षेत्र के गैर-कुशल कामगार को 'ए' श्रेणी एरिया में रोजाना 654 रुपये तो 'बी' श्रेणी एरिया में रोजाना 546 रुपये तो सी श्रेणी में 437 रुपये रोजाना मिलेंगे। उच्च-कुशल कामगार को ए श्रेणी एरिया में 864 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 795 रुपये तो सी श्रेणी एरिया में 724 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ए श्रेणी एरिया में 417 रुपये, बी श्रेणी एरिया में 380 रुपये तो सी श्रेणी में 377 रुपये रोजाना की न्यूनतम मजदूरी होगी।  

खनन क्षेत्र में खदान के अंदर काम करने वालों को खदान के बाहर काम करने वालों से अधिक मजदूरी मिलेगी। खदान के अंदर काम करने वाले अकुशल कामगार को रोजाना कम से कम 546 रुपये और उच्च श्रमिक को 851 रुपये मिलेंगे। खदान के ऊपर काम करने वाले अकुशल कामगार को रोजाना कम से कम 437 रुपये और उच्च प्रशिक्षित श्रमिक को रोजाना 762 रुपये मिलेंगे

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