यूपी के निजी तकनीकी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश लेने वालों को भी मिलेगी शुल्क प्रतिपूर्ति, जानें- पूरी डिटेल
यदि आप अनुसूचित जाति के हैं और आपने निजी तकनीकी या मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लिया है और आपका इंटर में 60 फीसद अंक नहीं हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगी। अभी तक ऐेसे विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलता था।
हालांकि भुगतान में पहले सरकारी व सहायता प्राप्त के बाद ऐसे विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान होगा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए इसके लिए समाज कल्याण विभाग स्नातक के साथ ही इंजीनियरिंग व पीएचडी तक की फीस को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रों को वापस करता है। बदले नियमों के तहत सरकारी संस्थाओं में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट की भांति तीसरे क्रम में रखा जाएगा। पहले सरकारी, इसके बाद अर्द्ध सरकारी और फिर प्राइवेट संस्थाओं के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती थी। ऐसे में अब आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति को लाभ मिलेगा।
आनलाइन होंगे आवेदनः नए नियमों के तहत तीसरे चरण की आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.स्कॉलरशिप.यूपी.एनआइसी.इन पर सीधे आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैंं। पहले से आवेदन करने वाले विद्यार्थी संशोधन के साथ आवेदन कर सकते हैं।
नई नियमावली में प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगी और इंटर में 60 फीसद अंकों की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। ऐसे करने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिलेगा। -डा.अमरनाथ यती, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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