UPSC NDA में महिलाओं के लिए वैकेंसी सिर्फ 19 क्यों? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह जवाब
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस बात पर सफाई दी कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं की वैकेंसी को क्यों 19 (प्रति बैच) तक सीमित रखा हुआ है। केंद्र ने शीर्ष अदालत में बताया है कि एनडीए में महिला कैडेट को शामिल करना एक बड़ा नीतिगत फैसला रहा है तथा भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्व-एनडीए महिला कैडेट को शामिल करने और तैनाती के लिए दीर्घावधि में जटिलताओं पर अध्ययन करने के लिए उसे कम से कम तीन महीने चाहिए।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस बात पर सफाई दी कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं की वैकेंसी को क्यों 19 (प्रति बैच) तक सीमित रखा हुआ है। केंद्र ने शीर्ष अदालत में बताया है कि एनडीए में महिला कैडेट को शामिल करना एक बड़ा नीतिगत फैसला रहा है तथा भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्व-एनडीए महिला कैडेट को शामिल करने और तैनाती के लिए दीर्घावधि में जटिलताओं पर अध्ययन करने के लिए उसे कम से कम तीन महीने चाहिए।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा, 'एनडीए में महिला कैडेट को शामिल करना एक बड़ा नीतिगत निर्णय रहा है। प्रतिवादियों को भारतीय सशस्त्र बलों में पूर्व-एनडीए महिला कैडेट को शामिल करने और उनकी तैनाती के लिए दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों को इसके लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय चाहिए।'
एनडीए-2021 परीक्षा में बैठने वाली महिलाओं के आंकड़ों और शामिल की गईं महिलाओं की संख्या के बारे में अधिवक्ता कुश कालरा द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार हलफनामा दायर किया गया।केंद्र ने कहा, “यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 5,75,854 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 3,57,197 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। नवंबर 2021 के दौरान आयोजित एनडीए लिखित परीक्षा में 1002 महिलाओं सहित कुल 8009 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।''
एयरफोर्स ने पांच साल तक एनडीए के हर बैच में महिला कैडटों की संख्या को 6 तक सीमित रखा है। अब इस पर फैसला लेना है कि क्या नेवी और आर्मी के लिए महिला कैडटों की संख्या भविष्य के लिए बढ़ाई जा सकती है।
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