बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2019-20 में हुई 68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाई मेरिट के बाद भी विकल्प वाले जिले में नियुक्ति नहीं पाने वाले सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2019-20 में हुई 68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाई मेरिट के बाद भी विकल्प वाले जिले में नियुक्ति नहीं पाने वाले सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया में जिला आवंटन को चुनौती देने वाले अध्यापकों को वरीयता क्रम आवंटित जनपद के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।
कोर्ट के आदेश पर बीएसए ने याची शिक्षकों से अभिलेख, आनलाइन आवेदन, योजित वाद व पारित आदेश की हार्डकॉपी 7 जून से लेकर नौ जून तक कार्यालय में जमा करने का आदेश जारी किया है। याची शिक्षकों के अभिलेख, आवेदन के परीक्षण के बाद जो पात्र मिलेंगे उनको बेसिक शिक्षा परिषद की अनुमति के बाद आवंटित जनपद के कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
68500 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में गैर जनपद के करीब 32 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर कर जिला आवंटन को चुनौती दिया था। याची शिक्षकों का कहना था कि आवेदन में पसंद के जिला में तैनाती के लिए उनसे वरीयता क्रम में जिलों का नाम मांगा गया था। नियुक्ति में मेरिट अधिक होने के बाद भी उनकी नियुक्ति वरीयता वाले जिले में नहीं की गई। दूर-दराज वाला जिला आवंटित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है।
बीएसए रवीन्द्र सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन याची शिक्षकों ने जनपद आवंटन के लिए आवेदन किया है उनको 7 जून से लेकर 9 जून तक कार्यालय में उपस्थित होकर आनलाइन आवेदन, योजित वाद, पारित आदेश की हार्डकापी, परिषद कार्यालय द्वारा 10 मई 2021 को प्रकाशित जनपद आवंटन की सूची की प्रति व अन्य सभी अभिलेख दो प्रतियों में स्वप्रमाणित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। अभिलेखों की परीक्षण के बाद बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की अनुमति के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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