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शनिवार, 24 दिसंबर 2022

PPF Amount: बजट से पहले जान लें PPF का बड़ा अपडेट, इस स्कीम से अब इतने साल तक नहीं निकाल पाएंगे पैसा



 PPF Amount: बजट से पहले जान लें PPF का बड़ा अपडेट, इस स्कीम से अब इतने साल तक नहीं निकाल पाएंगे पैसा

PPF Login: केंद्र सरकार की ओर से लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी शामिल है. पीपीएफ सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है, लेकिन कई निवेशकों को इसकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं है. साथ ही लोगों को इस बचत योजना के टेन्योर को लेकर भी कम जानकारी है. ऐसे में आज हम पीपीएफ के टेन्योर को लेकर कई बातें बताने वाले हैं.

PPF Maturity

पीपीएफ सरकार की ओर से चलाई जा रही है एक ऐसी योजना है, जिसमें लोग बचत भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं. पीपीएफ 15 साल के कार्यकाल के साथ एक लंबी अवधि का इंवेस्टमेंट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा इतने लंबे समय के लिए लॉक हो जाए. 15 साल की अवधि खाता खोलने के दिन से है. 15 साल के टेन्योर का मतलब है कि पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी पीपीएफ अकाउंट खुलाए जाने वाले दिन से आने वाले 15 सालों तक रहेगा.


PPF Balance Check

हालांकि अगर पीपीएफ से मैच्योरिटी से पहले कुछ फंड निकालना है तो वो भी किया जा सकता है. छठे वर्ष के बाद पीपीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति है. इसलिए कुछ निवेशक पीपीएफ को इमरजेंसी फंड के रूप में काम में लेते हैं. पीपीएफ निवेशकों को इमरजेंसी में आंशिक निकासी की अनुमति देता है. पीपीएफ खाते से छठे वर्ष के बाद एक निवेशक चौथे वर्ष के आखिर में बची राशि का 50 फीसदी तक निकाल सकता है या फिर निकासी के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की शेष राशि का 50% निकाला जा सकता है.

PPF Amount

वहीं अगर खाते को अतिरिक्त योगदान के साथ बढ़ाया गया है तो बढ़ाए गए अवधि की शुरुआत में निकासी की सीमा खाते की शेष राशि का 60% हो सकती है. हालांकि मैच्योरिटी से पहले अगर फंड निकालना है तो वो इमरजेंसी पर ही निकाला जा सकता है. पीपीएफ 15 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि के तहत काम करता है. ऐसे में जिस साल पीपीएफ खाता खुलवाया गया था, उस साल से 5वां वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद पीपीएफ अकाउंट से कुछ फंड निकाला जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि पीपीएफ खाते को फरवरी 2015 में खुलवाया गया था तो वित्त वर्ष 2020-21 से पीपीएफ से निकासी की जा सकती है. वहीं हर वित्त वर्ष में केवल एक बार आंशिक निकासी की इजाजत है. 

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