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मंगलवार, 7 फ़रवरी 2023

Old Pension Scheme: अब तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए उठाए हैं कदम? सरकार ने संसद में दी ये जानकारी

 


Old Pension Scheme: अब तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बढ़ाने के लिए उठाए हैं कदम? सरकार ने संसद में दी ये जानकारी

Old Pension Scheme: देश में पिछले कुछ महीनों से पुरानी पेंशन योजना पर काफी राजनीति हो रही है. विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं. वहीं कुछ विपक्षी राज्यों की सरकारों ने इस योजना को लागू भी कर दिया है. अब तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इसे लेकर संसद में केंद्र सरकार ने पूरी जानकारी दी. 


वित्त मंत्रालय ने सोमवार (6 फरवरी) को लोकसभा में बताया कि पांच राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, "RBI की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के अनुसार, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो कि पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित होती है, अल्पकालिक होती है.

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पांच राज्यों ने शुरू की OPS

वित्त राज्य मंत्री कराड ने कहा, "वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों के संचय का जोखिम उठाते हैं." उन्होंने बताया, "इन पांच राज्यों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में बता दिया है."


OPS लागू नहीं करेगी केंद्र सरकार

व‍ित्त राज्‍य मंत्री कराड ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने के ल‍िए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया है. उन्होंने अपने जवाब में 'पुरानी पेंशन योजना' को लागू करने से साफ इंकार कर द‍िया है. उन्‍होंने अपने ल‍िख‍ित जवाब में कहा क‍ि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा, "सरकार यह स्‍पष्‍ट करना चाहती है क‍ि एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का क‍िसी तरह का प्रावधान नहीं है."


OPS पर ओवैसी ने पूछा था सवाल

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्‍य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल क‍िए जाने पर सवाल क‍िया था. उन्‍होंने पूछा था क‍ि क्‍या इन सरकारों ने राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम (NPS) के पैसे को वापस करने की ड‍िमांड की है? उन्‍होंने सरकार से इस पर अपनी स्‍थ‍ित‍ि साफ करने की बात कही थी और पूछा क‍ि क्‍या सरकार न‍िकट भव‍िष्‍य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर व‍िचार कर रही है?  


RBI ने बताया था जोखिम 

इससे पहले, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा था कि, जो राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे है. इससे राज्यों पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम सामने आ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिये स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में ऐसी देनदारी पैदा कर लेंगे, जिसके लिये उनके पास वित्त की व्यवस्था नहीं है. वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले लिये गये अंतिम वेतन का 50 फीसदी होता है. जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी.इससे पहले, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा था कि, जो राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे है. इससे राज्यों पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम सामने आ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिये स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में ऐसी देनदारी पैदा कर लेंगे, जिसके लिये उनके पास वित्त की व्यवस्था नहीं है. वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले लिये गये अंतिम वेतन का 50 फीसदी होता है. जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी.


पेंशन फंड रेगुलेटरी को दी जानकारी 

भागवत कराड ने संसद में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दे दी है. साथ ही पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को भी सूचित कर दिया है.


क्या है नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

एक जनवरी, 2004 से लागू नई पेंशन प्रणाली (NPS) अंशदान आधारित पेंशन योजना है. इसमें कर्मचारी के साथ-साथ सरकार भी अंशदान देती है. वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले लिये गये अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती है और यह पूरी राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी.


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