नागौर में आरटीई के 180 छात्रों का दोहरा नामांकन पिछले पांच वर्ष में लाभान्वित बच्चे और स्कूलों मिली पुनर्भरण राशि पहले चरण में सीट का आवंटन 25 जुलाई तक
जिले में पिछले दो साल से 19 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का लाभ
नागौर. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग व असुविधाग्रसत समूह के बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का कुछ लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। जिले में सत्र 2023-24 में 180 बच्चे ऐसे पाए गए हैं, जिनके नाम निजी स्कूलों में आरटीई के तहत पंजीकृत हैं तो सरकारी स्कूलों में भी उनके नाम चल रहे हैं।
हालांकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग मुख्यालय से जिले को 378 विद्यार्थियों के नाम गत दिनों भेजे गए थे, जिनके नाम आरटीई के तहत विभिन्न निजी स्कूलों में पंजीकृत हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने जब उनका भौतिक सत्यापन करवाया तो 180 बच्चों का दोहरा नामांकन मिला । अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट वापस मुख्यालय को भेजी है। साथ ही ऐसे बच्चों को भुगतान भी रोका गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन स्कूलों में आरटीई के तहत दोहरा नामांकन पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि आरटीई के तहत छात्रों को आठवीं तक तथा छात्राओं को बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है। साथ ही आरटीई के तहत निजी स्कूलों को अधिकतम 13,535 रुपए का भुगतान किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार कक्षा में कुल प्रवेश संख्या के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश दिया जा सकेगा।
वर्ष लाभान्वित बच्चे पुनर्भरण की राशि
2019-20 15,487 9,41,95,728
2020-21 13,799 9,41,95,728
2021-22 17,383 18,83,91,456
2022-23 19,279 28,25,87,184
2023-24 19,135 9,03,67,751
21 अप्रेल तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश देने के लिए गत 3 अप्रेल से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। यह प्रक्रिया 21 अप्रेल तक चलेगी। 23 अप्रेल को लॉटरी निकाली जाएगी। 30 अप्रेल तक अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इस बार प्री प्राइमरी-3 और पहली कक्षा में ही प्रवेश दिए जाएंगे। इसके तहत 3 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 4 वर्ष से कम आयु के छात्र प्री प्राइमरी-3 में और 6 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के छात्र पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी।
23 अप्रेल से 6 मई तक विद्यालयों की ओर से आवेदन पत्रों की जांच कर स्क्रूटनी की जाएगी। इसी बीच अभिभावकों की ओर से दस्तावेजों का संशोधन भी किया जा सकेगा और विद्यालय की ओर से अनुरोध किए जाने पर संशोधित दस्तावेजों की सीबीईओ की ओर से जांच भी की जाएगी। बाकी आवेदन ऑटो वेरीफाई होंगे। पोर्टल की ओर से उपलब्ध आरटीई सीट्स पर पहले चरण का आवंटन 21 में से 25 जुलाई के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण का आवंटन 26 जुलाई से 16 अगस्त और अंतिम चरण का आवंटन 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगा। जिसका काम राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से किया जाएगा।
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