Bihar AMIN Recruitment: पटना हाईकोर्ट ने अमीन बहाली पर लगाया रोक, 1767 पदों पर होनी है भर्तियां
Bihar AMIN Recruitment: बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BCECE) डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की ओर से निकली अमीन भर्ती परीक्षा 2020 में फाइनल सिलेक्शन पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है. बिहार में अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए यह वैकेंसी (Bihar AMIN Recruitment) जारी हुई थी.पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की ओर से जस्टिस पीबी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन प्रकाशित करें.
क्या था मामला?
इस वैकेंसी के खिलाफ याचिका दर्ज कराने वाले याचिकाकर्ता की ओर से पटना हाईकोर्ट कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया था. वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था.उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार 12वीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए. राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी थी. उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र 12वीं पास होना ही काफी हैं.
वैकेंसी डिटेल्स
अमीन भर्ती के लिए जारी इस वैकेंसी (Bihar AMIN Recruitment 2020) के तहत कुल 1767 पदों पर भर्तियां होंगी. इस वैकेंसी के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से इंटरमीडिएट पास तक की डिग्री मांगी गई थी. वही आवेदकों की उम्र 18 साल से अधिक और 37 साल से कम पुरुष वर्ग में तय हुई थी.इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी. इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 20 जनवरी 2020 तक का समय दिया गया था. 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था. लंबे इंतजार के बाद परीक्षा का आयोजन 10 से 12 अगस्त 2021 के बीच हुआ था, जिसके रिजल्ट 24 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए थे.
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