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सोमवार, 7 फ़रवरी 2022

इनकम टैक्स बचाने के 7 तरीके, 31 मार्च से पहले कर लें ये उपाय



 इनकम टैक्स बचाने के 7 तरीके, 31 मार्च से पहले कर लें ये उपाय

चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब दो महीने से भी कम समय रह गया है। कंपनियां अब एडावांस टैक्स भी काटनी शुरू कर चुकी हैं। अगर आप आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द कुछ काम निपटा लें। सीए अजय बगड़िया ऐसे कई तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वैसे 80सी के अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं, जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

बेटी बचाएगी आपका इनकम टैक्स

यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है। इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।  वहीं बगड़िया बताते हैं कि हाउसिंग रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप मेट्रो शहर में (50 प्रतिशत) रहते हैं या गैर-मेट्रो सिटी (40 प्रतिशत) में। किसी भी सूरत में छूट HRA से ज्यादा नहीं मिलेगी।

पीपीएफ में करें निवेश

अगर आपने अब तक इस विकल्प को नहीं चुना है तो बेहतर होगा इसमें जल्दी निवेश शुरू कर दें। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम माना जाता है, जिसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस पर अभी सालाना 7.10 फीसद ब्याज मिलता है।

काम का है एनपीएस

बगड़िया बताते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस सरकार की तरफ से चलाई गई रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। धारा 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा  ट्यूशन फी, घर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी टैक्स छूट में कारगर उपाय हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन  के लिए इस सेविंग स्कीम में बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश किया जा सकता है। इस पर सालाना 7.4 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इसमें किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्ट में छूट मिलती है।

बीमा नहीं है तो जल्द करा लें

टैक्स बचाने के कारगर तरीकों में से बीमा भी एक है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (यूलिप्स) और पारंपरिक बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ध्यान रखें कि यूलिप प्रीमियम की राशि 2.5 लाख से ऊपर जाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।

टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट से भी टैक्स छूट का लाभ

टैक्स सेविंग एफडी के जरिए टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें सालाना 5 प्रतिशत से कम रिटर्न मिलेगा और 5 साल का लॉक-इन पीरियड भी है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम:  80सी के तहत 1.5 लाख तक छूट 

ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसमें निवेश पर 80सी के तहत 1.5 लाख तक छूट मिलती है। सालाना 1 लाख तक रिटर्न टैक्स-फ्री है और लॉक-इन पीरियड भी सबसे कम 3 साल है।

80सी के अलावा ये टैक्स लाभ

हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है। यानी आप जितना ब्याज चुकाएंगे उसकी पूरी छूट मिलेगी। 

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