43 शिक्षकों को सुप्रीम राहत, दो सप्ताह के भीतर मिलेगी ज्वाइनिंग, इसलिए हुई थी सेवा समाप्त
जनपद में फर्जी मार्कशीट से शिक्षक की नौकरी पाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर दो सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग कराने के आदेश बेसिक शिक्षा के सचिव को दिए हैं। इस आदेश से जनपद के 43 शिक्षकों का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सचिव ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देश दिए हैं।
2004- 05 में डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड करने वालों की मार्कशीट में गड़बड़ी पाई गई थी। इस मामले की एसटीएफ से जांच कराई गई थी। जांच में शिकायतें सही पाई गई। जनपद में 67 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने फर्जी व टेंपर्ड मार्कशीट से नौकरी पाई थी। इसमें 43 शिक्षक फर्जी मार्कशीट वाले थे। जांच में दोषी पाए जाने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इनकी सेवा समाप्त कर दी थी। इसके अलावा 34 ऐसे शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी अंकतालिका में नंबर बढ़वाए थे। सेवा समाप्त होने पर ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जुलाई में इनके पक्ष में एक आदेश हुआ था कि इन शिक्षकों को वेतन दिया जाए। शासन द्वारा वेतन न मिलने पर इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का आरोप लगाते हुए शिकायत की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें एक जुलाई से वेतन दिया जाए तथा इन्हें ज्वाइनिंग कराई जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहीन का कहना है कि ऐसा आदेश हुआ है। आदेश मिलने पर पालन किया जाएगा।
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों को माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कक्ष निरीक्षक बनाने के लिए मांगा गया डाटा अभी तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। अभी तक 241 माध्यमिक विद्यालय एेसे हैं, जिन्होंने शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं की है। जनपद में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के लिए कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों के नाम मांगे गए हैं। जनपद में 348 माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से सिर्फ 107 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने ही सूची अपलोड कराई है। 241 विद्यालय अभी रह गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. रीतू गोयल ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के डाटा अपलोड कराई जाए अन्यथा प्रधानाचार्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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