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शुक्रवार, 22 अप्रैल 2022

Delhi School Update : बच्चों को लंच और नोटबुक शेयर करने की मनाही, दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कीं गाइडलाइंस



 Delhi School Update : बच्चों को लंच और नोटबुक शेयर करने की मनाही, दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कीं गाइडलाइंस

Delhi School Update : राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। एसओपी के मुताबिक स्कूलों को अपने कैंपस में क्वारंटाइन रूम की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षकों को रोजाना अटेंडेंस के दौरान छात्रों से पूछना होगा कि उनमें या उनके परिवार के किसी सदस्य में कोविड-19 संबंधी लक्षण तो नहीं है। किसी भी छात्र या कर्मचारी को स्कूल में बिना थर्मल स्कैनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों को आपस में खाना, नोटबुक या स्टेशनरी के सामान का लेन-देन करने से मना किया जाएगा।  


- गाइडलाइंस के मुताबिक अभिभावकों से कहा जाएगा कि अगर उनका बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव है तो वे उसे स्कूल न भेजें। 

- स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल आने वाले सभी बच्चे, स्कूल का टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ सभी को वैक्सीन लगी हो। इसे प्राथमिकता के साथ किया जाए। 

-  स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल आने वाले सभी बच्चे, स्टाफ और गेस्ट सभी लोगों ने मास्क पहना हो। 

- स्कूल कक्षा व कैंपस का नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो। स्कूल में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबून और पानी का अच्छा प्रबंध हो। एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन की सुविधा हो। 

- कक्षा या लैब में प्रवेश करते समय हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। 

- स्कूल प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का पूरा ध्यान रखना होगा। स्कूल आते जाते समय एंट्री एग्जिट गेट पर छात्र एकत्रित न हों। 

- स्कूलों में बच्चों के प्रवेश व बाहर निकलते समय स्कूल के सभी गेटों का इस्तेमाल किया जाए ताकि एक समय पर एक जगह होने वाली भीड़ भाड़ से बचा जा सके। 

- जहां तक हो सके, स्कूलों में गेस्ट के प्रवेश की मनाही हो। लेकिन इमरजेंसी में पेरेंट्स को कोविड-19 गाइडलाइंस के पालन के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। 

- बच्चों में कोविड-19 गाइडलाइंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कक्षाओं, वाशरूम, पार्किंग, एंट्री एग्जिट गेट पर पोस्टर या पैंपलेट्स लगाए जाएं। 

स्कूलों से एसओपी का पालन कड़ाई से कराने को कहा गया है। एसओपी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

आपको बता दें कि उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में स्कूलों को फिलहाल बंद न करने का फैसला लिया गया था। बैठक में स्कूलों के संचालन और स्थिति को लेकर कड़ी निगरानी करने का निर्णय लिया गया था। स्कूलों के संचालन को लेकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने की बात कही गई थी। 

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