UP Vridha Pension Yojana: क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना; जानिए लाभ और आवेदन का तरीका
यदि आप बुजुर्ग हैं और आय का कोई साधन नहीं है और आपकी उम्र 60 साल के पार है तो आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या है योजना : उत्तर प्रदेश पेंशन स्कीम का उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करवाना है ताकि वृद्धावस्था में उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े और उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा सके। योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया हो। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त सभी वृद्ध जन नागरिकों को योजना के माध्यम से प्रतिमाह एक हजार रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से इसे बढ़ाकर 1500 करने की योजना भी तैयार की जा रही है।
पेंशन योजना के लाभ : उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन के माध्यम से राज्य के नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य के इच्छुक सभी वृद्ध नागरिक जो किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वे योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि सीधे उम्मीदवारों के बैंक खाते में दी जाती है। योजना के लिए उम्मीदवार मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। पेंशन राशि लाभार्थियों को हर माह प्रदान की जाती है।
आवेदन के जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- योजना के लिए पात्रता
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार बीपीएल कार्ड धारक होना जरुरी है।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे आते हों।
- जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है केवल उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा।
- यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
- यदि कोई वृद्धजन नागरिक सरकारी सेवा में सेवारत रहा है तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
ऐसे करें आवेदन : यूपी वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं। होम पेज में वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा उस पर लिंक करें। फिर आपके सामने आवेदन करें का विकल्प आएगा वहां क्लिक करें। लिस्ट में से न्यू एंट्री फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिंग करें। जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या फिर हेल्पलाइन नंबर – 18004190001 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
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