उत्तराखंड में भूमि खरीद पर सख्त नियम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने वाले अन्य प्रदेशों के निवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में भूमि कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए लिया गया है।
भूमि खरीद पर नई दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वर्तमान में राज्य में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है। लेकिन हाल ही में सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ परिवार अलग-अलग नामों से भूमि खरीद रहे हैं, जो प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से जांच की जाएगी और उल्लंघन करने वालों की भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी।
भू-कानून का नया प्रारूप
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों पर संवेदनशील है। आगामी बजट सत्र में वृहद भू-कानून पेश किया जाएगा, जो भूमि खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को और स्पष्ट करेगा।
निवेश के लिए भूमि का उपयोग
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है, तो उसे निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहिए। पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए खरीदी गई जमीनों का प्रयोग सही दिशा में नहीं किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेशक परेशान न हों, क्योंकि जो रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा।
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