यूपी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी नियमावली में किया संशोधन
उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने जानकारी दी है कि अब समूह घ (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर उसी समूह में नौकरी दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि समूह घ के कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रित को उसी वर्ग में नौकरी मिलनी चाहिए। इससे पहले, आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार समूह ग (दूसरी श्रेणी) की नौकरियों के लिए भी पात्र माना जाता था।
नियमावली में संशोधन
कार्मिक विभाग अब यूपी मृत सरकारी सेवक आश्रितों को सेवायोजन नियमावली 1974 में 14वां संशोधन लाने जा रहा है। यह संशोधन जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
नतीजे और लाभ
इस संशोधन के माध्यम से आश्रितों को समूह घ के पदों पर सीधे नौकरी मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार के भरण-पोषण में सक्षम होंगे। यह कदम राज्य सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
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