आयकर धारा-87ए के तहत छूट के लिए 15 जनवरी तक का समय, विलंब शुल्क लागू
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है कि आयकर की धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को 15 जनवरी तक आयकर छूट पाने का अंतिम अवसर मिलेगा। इसके लिए करदाताओं को संशोधित और विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर दाखिल करनी होगी, जिसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी 2025 है। जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास भी अब केवल तीन दिन का समय बचा है। निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब शुल्क भरना अनिवार्य होगा।पिछले साल तक, विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को राहत देते हुए समयसीमा में विस्तार किया। यह धारा उन करदाताओं के लिए है, जिनकी कुल कर योग्य आय पुरानी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक और नई कर व्यवस्था में सात लाख रुपये तक है।
कई करदाता तकनीकी खामी के कारण चूक गए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, पांच जुलाई 2024 के बाद विभाग के आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते कई करदाता कर छूट का दावा नहीं कर पाए थे। इस वजह से कई करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा कर मांग नोटिस भेजे गए थे।कर विशेषज्ञों के अनुसार, नई कर व्यवस्था में सात लाख तक की आय वाले करदाता 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय वाले करदाता 12,500 रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।विलंब शुल्क की बात करें तो यदि करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये का विलंब शुल्क चुकाना होगा, और यदि आय पांच लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये भरने होंगे।
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