लखनऊ/अब बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए ही डीएल बन जाएगा। परिवहन विभाग सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना पर प्रदेश में जगह-जगह मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा। इन केंद्रों पर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।यहां टेस्ट में सफल हुए लोगों को कुशल ड्राइवर मान लिया जाएगा।
इस केंद्र से प्रमाण पत्र हासिल करने वालों को आरटीओ से डीएल बनवाते समय टेस्ट नहीं देना होगा। प्रशिक्षण केंद्र से प्रमाणपत्र हासिल करने वाले लोगों को दो पहिया या चार पहिया वाहन के डीएल के लिए टेस्ट नहीं देना होगा। आवेदकों को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन के समय इस मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से जारी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी लगानी होगी।
साफ्टवेयर में होगा बदलाव
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया किमान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए मंत्रालय ने सात जून को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के दिशानिर्देशों में कुछ नियम बनाए जाएंगे और साफ्टवेयर में बदलाव भी होगा। जिन जनापदों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र कम है वहां पहले खोलने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
प्रशिक्षण केंद्रों में खास
- प्रशिक्षण के लिए केंद्र सिमुलेटर और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा
 - इन केंद्रों पर आवेदकों के लिए पाठ्यक्रम की भी सुविधा होगी
 - हर तरह के वाहनों के प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी
 - हर जिले से दो-दो प्रशिक्षण केंद्र खोलने के आवेदन मांगे जाएंगे
 

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