हाईकोर्ट: शिक्षा सत्र परिवर्तन पर सत्र लाभ के बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूल टिकर जालौन के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक को शिक्षा सत्र परिवर्तन से मिले सत्र लाभ के बकाया वेतन के भुगतान करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि अंगद यादव केस के फैसले के आलोक में याची 30 जून 2015 से दोबारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 अक्तूबर 2015 तक का बकाया वेतन पाने का हकदार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने घनश्याम विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची को जून 2015 में सेवानिवृत्त होना था। सरकार ने शिक्षा सत्र में बदलाव किया और जुलाई से सत्र शुरू होने की बजाय अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की गई। नियमानुसार अध्यापक यदि सत्र के बीच में सेवानिवृत्त हो रहा है
तो छात्रों की पढ़ाई का नुक़सान बचाने के लिए सत्रांत तक सेवा जारी रखने का प्रावधान है। सत्र बदलने से जो अध्यापक जून में सेवानिवृत्त हो रहे थे, उन्होंने नए सत्र का लाभ दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने अंगद यादव केस में कहा ज्वाइन कराएं और सत्रांत तक कार्य करने दिया जाए। याची को भी अक्तूबर में दोबारा ज्वाइन कराया गया लेकिन काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर जून से अक्तूबर 2015 तक का वेतन नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सत्र बदलने में याची की कोई भूमिका नहीं है।अंगद यादव केस के फैसले के तहत उसे बकाया वेतन दिया जाए।
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