पुरानी पेंशन प्रणाली से कितना अधिक लाभकारी है एनपीएस...मुख्य सचिव ने बताए इसके फायदे
कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के आलोक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलनात्मक समीक्षा की। जिसमें पाया है कि एनपीएस पुरानी पेंशन की अपेक्षा कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। एनपीएस में ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा सामूहिक बीमा की व्यवस्था पहले से है। सेवाकाल में कार्मिक के निधन पर परिवार के समक्ष पारिवारिक पेंशन के लिए एनपीएस अथवा पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प पहले से दिया गया है।
शुक्रवार को आयोजित इस समीक्षा में अपर मुख्य सचिव कार्मिक तथा अपर मुख्य सचिव वित्त भी उपस्थित थी। समीक्षा में पाया गया कि पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होनी वाली धनराशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत काफी अधिक है और प्राप्त होने वाली धनराशि को अन्य बचत योजनाओं में निवेश कर और भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति है। एनपीएस से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एनपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन भी संगत नियमों के अधीन अनुमन्य है। एनपीएस के तहत पेंशन खाते के अतिरिक्त जीपीएफ की भांति भी खाता खोलने का प्रावधान है।
एनपीएस में कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत अंशदान देती है, कर्मचारी चाहे तो अपना अंशदान बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रिस्क को न्यूनतम स्तर का किया गया है। जमा धनराशि का 85 प्रतिशत गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी में है जिसमें कोई रिस्क नहीं है तथा 15 प्रतिशत प्रोफेशनल फण्ड मैनेजर के माध्यम से निवेश किया जाता है। वर्तमान में एनपीएस के तहत जमा धनराशि का ग्रोथ करीब 9.5 प्रतिशत तक है, जबकि जीपीएफ में मात्र 7.1 प्रतिशत का ग्रोथ मिल रहा है। इस बैठक में समूह ’ग’ एवं समूह ’घ’ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों का तुलनात्मक चार्ट वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि एनपीएसमें भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कैशलेश इलाज की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना सभी कार्मिक संगठनों के अध्यक्ष को भेजा जाए।
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