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बुधवार, 16 नवंबर 2022

12 साल बाद भी शिक्षक तैनाती का नियम नहीं



 12 साल बाद भी शिक्षक तैनाती का नियम नहीं

 प्रदेश के 45 हजार से अधिक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 12 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का नियम नहीं बन सका है। इस वजह से आरटीई के अनुसार कक्षा छह से आठ तक के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में गाइडलाइन दी गई थी लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी उसे आज तक लागू नहीं कर सके हैं।

नियमों के अनुसार कक्षा छह से ऊपर पढ़ाने के लिए वही अध्यापक पात्र होते हैं जिन्होंने संबंधित विषय को स्नातक स्तर पर पढ़ा हो। उदाहरण के लिए यदि किसी शिक्षक को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति पाना है तो उसे स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्रत्त् एवं राजनीति विज्ञान विषयों में से किन्हीं दो विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। इसी तरह अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत विज्ञान एवं गणित के पद पर पदोन्नति के लिए अध्यापकों को संबंधित विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए।

लेकिन परिषदीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति में विषयों का ध्यान नहीं रखा जाता। अभी 14 अक्तूबर को परिषदीय शिक्षकों के अंतजनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए जारी आदेश में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर प्रतिस्थापित करने की बात लिखी है। लेकिन इसमें एनसीटीई से निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करने का उल्लेख नहीं है।

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