UP PRIMARY KA MASTER:प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता पर स्थिति साफ नहीं
प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रमोशन को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दीपक शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने आर शक्तिवेल बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में यह निर्णय दिया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना अनिवार्य है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग अब तक इस स्थिति को साफ नहीं कर सका है कि प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य है या नहीं।
● परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को लेकर ऊहापोह
● तबादला प्रस्ताव में भी विषय को लेकर स्थिति साफ नहीं
● उच्च प्राथमिक के लिए स्नातक में विषय की बाध्यता
● बेसिक शिक्षा परिषद आज तक नहीं बना सका नियम
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