नए टैक्स स्लैब में स्पेशल रेट वाली इनकम पर 87A छूट का डिमांड नोटिस जारी
नई दिल्ली: टैक्स विभाग ने हाल ही में स्पेशल रेट वाली इनकम पर 87A की छूट को अस्वीकृत कर दिया है। इस कदम के तहत, टैक्स डिपार्टमेंट उन taxpayers को डिमांड नोटिस भेज रहा है जिन्होंने शेयर मार्केट से प्राप्त आय पर 87A की छूट का दावा किया था।सूत्रों के अनुसार, टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि 87A की छूट केवल सैलरी की आय पर लागू होती है और शेयर मार्केट की आय पर यह छूट मान्य नहीं है। इस निर्णय के कारण कई निवेशकों को अचानक से अप्रत्याशित टैक्स बकाया का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके वित्तीय योजनाओं पर असर पड़ सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय उन निवेशकों के लिए एक चेतावनी है जो टैक्स छूट के लिए गलत जानकारी का उपयोग कर रहे हैं। टैक्स विभाग ने सलाह दी है कि सभी taxpayers को अपनी आय के स्रोत और संबंधित टैक्स नियमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।इस स्थिति पर ध्यान देते हुए, वित्तीय सलाहकारों ने सलाह दी है कि निवेशकों को अपनी टैक्स योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और किसी भी संदेह की स्थिति में पेशेवर सलाह लेना चाहिए।
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