चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षा मामले में आवेदन पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
पीठ ने कहा, ''हम इस आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। आवेदक, यदि और जब जरूरी हो तो, आवश्यक संशोधन कराने के वास्ते सक्षम प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वतंत्र है।''आवेदक की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को ICAI की आठ नवंबर की अधिसूचना के बारे में बताया जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों, परीक्षा अधिकारियों और दिसंबर 2021 की सीए परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख है।
पीठ ने कहा, “आप आवेदन कैसे दाखिल कर सकते हैं?... आप किसी परिपत्र पर सवाल उठा रहे हैं।' आवेदक के वकील ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के 30 जून के आदेश को आगे बढ़ाने से संबंधित परिपत्र है।शीर्ष अदालत ने जुलाई में होने वाली सीए परीक्षाओं में शामिल होने से जुड़े ऐसे अभ्यर्थियों को 30 जून को परीक्षा में उपस्थित न होने का विकल्प प्रदान कर दिया था जो खुद या जिनके परिवार कोविड-19 से प्रभावित हुए हों। इसने अभ्यर्थियों के लिए उपस्थित नहीं होने का विकल्प, परीक्षा स्थगित करने और इस वर्ष केंद्रों की संख्या में वृद्धि शामिल करने जैसी राहत के लिण्विभिन्न याचिकओं पर सुनवाई करते हुए जून में आदेश पारित किया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, आवेदक की ओर से पेश वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश को ध्यान में रखते हुए अब परीक्षा दिसंबर में होनी है। पीठ ने कहा, जून 2021 में स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग है और यह एक उभरती हुई स्थिति है। इसने कहा, हम यहां सब कुछ विनियमित करने के लिए नहीं हैं।
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