UPSC Exam: कोरोना की वजह से नहीं दे पाए थे यूपीएससी परीक्षा, Re-exam को लेकर आयोग ने दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी
UPSC Exams: कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जिन जो अभ्यर्थी यूपीएससी परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए फिर से परीक्षा आयोजन कराने की मांग पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका के जवाब में यूपीएससी (Union Public Service Commission) ने शीर्ष अदालत को बताया कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित तारीख पर परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है. चाहे वजह बीमारी, दुर्घटना या कुछ और हो.
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को तीन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई हुई थी. इन तीनों अभ्यर्थियों ने यूपीएससी-2021 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित नहीं हो सके. ये उम्मीदवार अब परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं. यूपीएससी ने शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में आयु में छूट और प्रतिपूरक/अतिरिक्त प्रयास के संबंध में कोई भी निर्णय एक “नीतिगत मामला” है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दायरे में आता है.
केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही परीक्षा
आयोग ने कहा, ‘आयोग आमतौर पर एक वर्ष के दौरान 13 परीक्षाओं के अलावा कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है. इन परीक्षाओं के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी बीमारी/दुर्घटना सहित किसी भी कारण से निर्धारित तारीख पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है, जिससे वह परीक्षा देने में असमर्थ हो जाता है, तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है.’ आयोग ने कहा कि अतीत में, आयोग ने समान परिस्थितियों में कोई पुन: परीक्षा आयोजित नहीं की है. हलफनामे में कहा गया है कि यूपीएससी भारत सरकार द्वारा कार्मिक मंत्रालय में सालाना बनाए गए परीक्षा के नियमों के अनुसार ही सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है.
देशभर में 24 सेंटर्स पर हुई थी परीक्षा
यूपीएससी ने शीर्ष कोर्ट में बताया कि सिविल सर्विसेज मेन (लिखित) परीक्षा 2021 देशभर के 24 सेंटर्स पर 7 जनवरी से 16 जनवरी के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया था. कोविड-19 प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमित उम्मीदवारों के लिए अलग से कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया था. आयोग ने कहा कि अहम खाली पदों को समय से भरकर सरकार को मैनपावर सप्लाई करने के लिए हम संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं.
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