UPPSC स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में धांधली पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की सिस्टर ग्रेड परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रतिमा उपाध्याय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
एडवोकेट त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड दो भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया। इसका परीक्षा परिणाम तीन अक्तूबर 2021 को घोषित हुआ। कहा गया है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ होने के बावजूद आयोग की ओर से जारी आंसर-की पर याचियों की आपत्तियों को नहीं सुना गया और परिणाम घोषित कर दिया। इतना ही नहीं जिन अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे।
उस पर मिलने वाले 15 अंक भी उन्हें नहीं दिए गए। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी थी इस पर आयोग का कहना था कि प्रमाण पत्र की पुनः समीक्षा की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख लगाई है।
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