MBBS : एमबीबीएस डिग्रीधारी अब नाम के आगे लिखेंगे मेडिकल डॉक्टर, जानें नए नियम
एलोपैथी के पंजीकृत डॉक्टर भविष्य में अपने नाम के आगे डॉक्टर की बजाय अब मेडिकल डॉक्टर लिख सकेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत पंजीकृत डॉक्टरों के लिए पेशेवर आचार संहिता का जो मसौदा जारी किया है, उसमें उसका प्रावधान किया है। अभी तक नाम के आगे डॉक्टर कई लोग लिखते हैं। जैसे एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के पंजीकृत डॉक्टर। पीएचडी करने वाले भी डॉक्टर लिखते हैं। कई बार जिन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलती है, वे लोग भी डॉक्टर लिखते हैं। इससे पहचान नहीं हो पाती है कि कौन मेडिकल डॉक्टर है।
नए प्रावधानों के लागू होने के बाद एलोपैथी के डॉक्टरों की अलग पहचान होगी। वे अपने नाम के आगे मेडिकल डॉक्टर लिखेंगे। एनएमसी की तरफ से सोमवार को जारी मसौदे के मुताबिक, यदि डॉक्टर विदेश से पढ़कर आया है तो उसी डिग्री का नाम के साथ उल्लेख होगा, जिसे एनएमसी ने भारतीय डिग्री या डिप्लोमा के समकक्ष मंजूरी दी हो। कोई भी एलोपैथी डॉक्टर किसी विषय में विशेषज्ञता होने का दावा तभी कर सकेगा, जब उस विषय में उसने अलग से कोर्स किया हो। सिर्फ अनुभव के आधार पर विशेषज्ञता के दावे नहीं चल सकेंगे।
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