सफाई करने वाले कर्मियों को अब देना होगा यह प्रमाण पत्र, होगा 10 लाख रुपए का बीमा
सीवर व टैंक की सफाई करने वाले कर्मियों को अब स्वयं इसका स्वीकृति प्रमाण पत्र देना होगा कि वे सफाई करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही इस काम में लगी एजेंसियों को ऐसे कर्मियों का 10 लाख का बीमा करना अनिवार्य होगा।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए निकाय अधिकारियों को इसे कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण के जरूरी इंतजाम किए जाएं। असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी अपराध है। प्रशिक्षित सुरपरवाइजरों की देखरेख में सफाई मशीनों का इस्तेमाल कराया जाए। निजी एजेंसियों की लापरवाही के लिए स्थानीय निकाय प्रभारी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।
सीवर सफाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि सुरक्षा मानकों से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन न करने की दशा में यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए निकाय के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। सीवर की सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और इसमें मरने वालों के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की यह नई व्यवस्था लागू की गई है।
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