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बुधवार, 14 सितंबर 2022

सरकार नौकरी : 1 नंबर से रह गया अभ्यर्थी, कोर्ट ने किया आंसर-शीट रीचेक कराने से इनकार



 सरकार नौकरी : 1 नंबर से रह गया अभ्यर्थी, कोर्ट ने किया आंसर-शीट रीचेक कराने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका सेवा (डीएचजेएस) के एक अभ्यर्थी की आंसरशीट की रीचेकिंग करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है जो एक नंबर कम रहने की वजह से अगले चरण में नहीं पहुंच सका।

 न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जो एक वकील हैं, ने सभी असफल अभ्यर्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये थे लेकिन अंक प्रणाली या मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई खामी नहीं होने पर अदालत उनकी कोई मदद नहीं कर सकती।

पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे 'दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों' में राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है जिनमें यह साबित हो जाता है कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कोई स्पष्ट त्रुटि है या निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष मूल्यांकन का उम्मीदवार का अधिकार प्रभावित हुआ है।


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