जज नियुक्ति में उम्र सीमा को लेकर याचिका दायर, 12 मार्च है परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों के लिए न्यूनतम उम्रसीमा तय किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इसके लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए, रद्द करने की मांग की गई है।
दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 में आवेदन करने के इच्छुक अधिवक्ता मोहित गुप्ता और निशा तोमर की ओर से दिल्ली सरकार के विधि एवं न्याय विभाग द्वारा न्यूनतम उम्रसीमा तय करने के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है और प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च होगी। अधिवक्ता आदित्य कपूर ने अनुच्छेद 233 का हवाला देते हुए कहा है कि जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्यता वकील के तौर पर कम से कम सात साल की वकालत होना या उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है।
उनके मुवक्किल आठ साल से वकालत कर रहे हैं। ऐसे में वे आवेदन करने के लिए योग्य हैं। उम्र के आधार पर अवसर से वंचित करना कानून की नजर में गलत है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के प्रावधान के अनुसार, जिला न्यायाधीश के पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल निर्धारित करना अनुचित है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें