Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

रविवार, 13 जून 2021

भारत के अटॉर्नी जनरल की सूची, उनकी नियुक्ति, भूमिका और सीमाएं



भारत में सर्वोच्च अधिकारी पदों में से एक भारत । Attorney General अर्थात महान्यायवादी का होता है जो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है. क्या आपके भी मन में प्रश्न उठते हैं कि वर्तमान  महान्यायवादी  कौन है? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की सैलरी कितनी होती है? भारत का महान्यायवादी कौन है 2021?   

Attorney General अर्थात महान्यायवादी का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है. भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है. अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल तीन साल का होता है। वर्तमान केके वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, उन्‍हें पिछले साल विस्तार दिया गया था।  वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार (chief legal advisor)हैं, Attorney General सभी कानूनी मामलों पर union government के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं. वह राष्ट्रपति की सलाह पर लीगल एडवाइजर के अलवा कुछ अन्य कनजपमे को भी करता है. भारत का अटॉर्नी जनरल प्राथमिक वकील भी है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है. भारत के वर्तमान महान्यायवादी((Attorney General of India) ) केके वेणुगोपाल हैं. 

अटॉर्नी जनरल की योग्‍यता क्‍या होनी चाहिए? - What should be the qualification of Attorney General?
भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्‍यताएं चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती हैं। यानी वे किसी हाई कोर्ट में पांच साल तक जज रहे हों या 10 साल तक वकालत की हो या राष्‍ट्रपति की नजर में दिग्‍गज न्‍यायवादी हों। भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

current attorney general of india hindi  

DesignationAttorney General of India
Current Position Held ByK. K. Venugopal
Appointed ByPresident on advice of Union Cabinet
RoleWorks as the chief legal advisor to the government and is primary lawyer in the Supreme Court of India.
1st Attorney General of IndiaMotilal C. Setalvad


Appointment of the Attorney General : भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति

भारत का Attorney General  देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है. राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के साथ निम्नलिखित अन्य योग्यताओं के हों उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. वह किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष पूर्ण कर चुका हो.  उसे एक distinguished jurist  होना चाहिए.

Term of the Attorney General : अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल

भारत केअटॉर्नी जनरल के पास निश्चित कार्यकाल नहीं होता है. संविधान में उल्लेखित procedure और ground के अतिरिक्त कोई निर्दिष्ट कार्यकाल नहीं है जिसमें किसी अटॉर्नी जनरल को उनके पद से हटाया जा सके.  संविधान का mention है कि अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है. यदि वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो अटॉर्नी जनरल छोड़ सकते हैं चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अटॉर्नी जनरल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए जब वह या तो परिषद replaced या dissolved हो जाता है, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है. 

Role of the Attorney General - अटॉर्नी जनरल का कार्य : 

भारत के Law Officer  अधिकारी के रूप में, अटार्नी जनरल की निम्नलिखित भूमिकाएँ होती हैं वह राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं वह कानूनी सलाहकार के अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है. वह किसी भी कानून या संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सभी कार्य का निर्वहन करता है. कानूनी मामले से संबंधित विषय में उसे भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा.   उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना है. यदि भारत सरकार से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसे भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा.

महान्यायवादी ( अटॉर्नी जनरल ) की सीमाएँ 
भारत का संविधान Attorney General पर कुछ सीमाएँ लागू करता है, जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय ध्यान में रखना चाहिए. ये सीमाएँ हैं
  • अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी होती है.
  • अटॉर्नी जनरल को उन मामलों में कोई संक्षिप्त सलाह या नहीं देनी होती है, जिनमें उन्हें भारत सरकार के लिए सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है.
  • अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता.
  • अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए.
भारत के महान्यायवादी के अधिकार
  • भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों के सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है.
  • भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और उनके संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है.
  • भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद की किसी भी समिति की बैठक में बोलने या हिस्सा लेने का अधिकार है, जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया हो.
  • वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं प्राप्त करता है, जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं.

List of the Attorney Generals of India - भारत के अटार्नी जनरलों की सूची

भारत के संविधान के निर्माण से अब तक देश में 15 अटॉर्नी जनरलों नियुक्त हो चुके हैं. वो इस प्रकार हैं:

नाम (Attorney General)कार्यकाल(Term)
एम.सी. सेटालवड- भारत के पहले अटॉर्नी जनरल28 जनवरी 1950 – 1 मार्च 1963
सी. के. दफ्तरी2 मार्च 1963 – 30 अक्टूबर 1968
निरेन डे1 नवम्बर 1968 – 31 मार्च 1977
एस वी गुप्ते1 अप्रैल 1977 – 8 अगस्त 1979
एल.एन. सिन्हा9 अगस्त 1979 – 8 अगस्त 1983
के परासरण9 अगस्त 1983 – 8 दिसम्बर 1989
सोली सोराबजी9 दिसम्बर 1989 – 2 दिसम्बर 1990
जे. रामास्वामी3 दिसम्बर 1990 – 23 नवम्बर 1992
मिलन के. बनर्जी21 नवम्बर 1992 – 8 July 1996
अशोक देसाई9 जुलाई 1996 – 6 अप्रैल 1998
सोली सोराबजी7 अप्रैल 1998 – 4 जून 2004
मिलन के. बनर्जी5 जून 2004 – 7 जून 2009
गुलाम एस्सजी वाहनवति8 जून 2009 – 11 जून 2014
मुकुल रोहतगी12 जून 2014 – 30 जून 2017
के.के. वेणुगोपाल30 जून 2017 से अभी तक


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें