NEET UG 2022 : नीट से बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला के खिलाफ याचिका खारिज
मौजूदा शैक्षणिक सत्र में नीट यूजी ( NEET UG 2022 ) के जरिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम ( BSc Nursing Course ) में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। अपील में उच्च न्यायालय के एकलपीठ के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें नीट-यूजी के जरिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना को सही ठहराया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा है कि अपीलकर्ताओं का मामला, पहले तय किए गए सलोनी यादव के मामले से अलग नहीं है। सलोनी यादव के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अनिवार्य तौर पर नीट-यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य किए जाने लिए एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना में कोई कमी नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता सैन्य नर्सिंग सेवा पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते हैं, महज इस आधार पर एनटीए द्वारा जारी फैसले में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे में याचिकाकर्ता का मामला पहले तय किए गए मामले से अलग नहीं है। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने छवि व अन्य की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले, एकल पीठ ने इस सलोनी यादव की याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था।
सिर्फ नीट पास करने से नर्सिंग में दाखिला नहीं मिलेगा
एकल पीठ के समक्ष सरकार और एनटीए ने कहा था कि सिर्फ नीट-यूजी पास करने से छात्रों को बीएससी नर्सिंग में दाखिला नहीं मिलेगा बल्कि अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण (पीएटी) से भी गुजरना होगा। सरकार और एनटीए ने न्यायालय में यह जानकारी देते हुए कहा था कि जल्द ही इस बारे में सर्कुलर जारी किया जाएगा। पीएटी एक तरह का साक्षात्कार होगा।
याचिका में कहा था- दाखिले का पैटर्न बदलने से तैयारी बर्बाद हो जाएगी
इसके बाद जस्टिस रेखा पल्ली के समक्ष सरकार और एनटीए की ओर से अधिवक्ता आलोक सिंह ने यह जानकारी याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को आधारहीन बताते हुए दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला कंप्यूटर आधारित सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान पर होता रहा है। साथ ही दावा कि गया था कि छात्रों ने इसी के हिसाब से अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की तैयार की है, लेकिन दाखिले का पैटर्न बदलने से उनकी तैयारी बर्बाद हो जाएगी।
अधिवक्ता सिंह ने कहा कि छात्रों की तैयारी निर्रथक साबित नहीं होगी क्योंकि बीएससी नर्सिंग में दाखिला सिर्फ नीट-यूजी के परिणाम से नहीं होगा बल्कि अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण में मिले अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के जरिए होगा।
अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी (सरकार/एनटीए) इस बारे में विस्तृत सर्कुलर जारी करने की तैयारी में है। इस सर्कुलर को न सिर्फ सभी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा बल्कि पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इन दलीलों को सुनने के बाद एकल पीठ ने नीट-यूजी के जरिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला किए जाने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि छात्रों ने जो अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की तैयारी की है, वह बेकार नहीं जाएगी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा 17 जुलाई को होगी, ऐसे में छात्रों के पास तैयारी का पर्याप्त समय है। उच्च न्यायालय में सलोनी यादव व अन्य ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से बीएससी नर्सिंग में दाखिला नीट-यूजी के जरिए किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की थी।
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