डीआईओएस गोरखपुर के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसडी सिंह द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के खिलाफ कोर्ट ने सख्ती बरती है। व्यक्तिगत हलफनामा और साथ ही 19 नवंबर 22 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्थिति में हलफनामे प्रभावशाली नहीं होते हैं। दयनीय स्थिति से जूझ रहे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में डीआईओएस गोरखपुर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता सीएम गांधी इंटर कॉलेज, गोरखपुर के लिए अवनीश त्रिपाठी द्वारा इस मामले की दलील दी गई थी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें