Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

मंगलवार, 1 नवंबर 2022

68500 शिक्षक भर्ती: जिला आंवटन मामले में याचिका खारिज



 68500 शिक्षक भर्ती: जिला आंवटन मामले में याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 की 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती पूरी होने के बाद क्वालिटी प्वाइंट अंक और वरीयता से जिला आवंटन की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि हस्तक्षेप किया गया तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और सरकार जिला आवंटन की कार्यवाही पूरी नहीं कर सकेगी। कोर्ट ने याचियों को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष तीन सप्ताह में प्रत्यावेदन देने की छूट देते हुए सचिव को सत्र के अंत में जिला आवंटित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

 यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने हिना इस्लाम सहित 42 अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया है। याचिकाओं में कहा गया था कि याची ने प्रयागराज, कौशाम्बी व संत रविदास नगर जिले की वरीयता दी थी। लेकिन अधिक अंक पाने के बावजूद उन्हें सोनभद्र जिला आवंटित किया गया। जबकि उससे कम अंक वाले गृह जनपद में तैनात किए गए। शिखा सिंह और 48 अन्य के मामले में कोर्ट ने मनमाना आवंटन रद्द कर तीन माह में नए सिरे से आवंटन का निर्देश दिया था। 

इसके खिलाफ अपील खारिज हो गई। खंडपीठ ने कहा कि जिन्हें जिला आवंटित हो चुका है, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा 2018 में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने सही आवंटन का आदेश दिया था। उसके खिलाफ अपील भी खारिज हो गई। ऐसे में जो बात एक बार तय कर दी गई उसे दोबारा तय करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें