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सोमवार, 12 दिसंबर 2022

बर्खास्त मदरसा शिक्षकों का वेतन भुगतान हाईकोर्ट ने रोका



 बर्खास्त मदरसा शिक्षकों का वेतन भुगतान हाईकोर्ट ने रोका

लखनऊ। प्रदेश के महाराजगंज जिले के सिसवा बाजार स्थित मदरसा अरबिया अताउर रसूल में कार्यरत तीन बर्खास्त कार्मिकों के वेतन भुगतान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में हिन्दुस्तान ने पिछले कुछ महीनों में कई खबरें प्रकाशित की थीं। इन तीन शिक्षकों शहाबुल्लाह को पहली जून 2008 और मोइनुद्दीन तथा मजहर अली को 16 मई 2008 को मदरसा प्रबंधक आशिक अली राइनी ने अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इससे पहले 9 जनवरी 2006 को लिपिक रोशन अली को बर्खास्त किया गया था।

इन लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली, मगर इन्हें वहां से राहत नहीं मिली, उसके बाद प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक विशेष सचिव और एक समीक्षा अधिकारी ने मिलीभगत कर विधानसभा की समिति से स्वीकृति लेकर इन लोगों को न केवल बहाल करवाया बल्कि हर महीने उनके वेतन का भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया। जबकि मदरसे के प्रबंधक ने इन कार्मिको को बर्खास्त करने के बाद इनके स्थान पर नए कार्मिकों की नियुक्ति कर दी थी, जिसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अनुमोदन भी मिल गया था।

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