प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में सूचना जारी
लखनऊ, 13 जनवरी 2025: प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20.12.2001 के अनुसार, प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाएगा, जो चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक होगा। इस संदर्भ में, प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पिछले पाँच वर्षों में अपने-अपने जनपदों में चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए गए अध्यापकों की संख्या से संबंधित जानकारी शीघ्र प्रदान करें। यह जानकारी एक निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।यह कदम शिक्षकों की सेवा की सराहना करने और उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्यप्रणाली और उत्साह का संचार होगा। अध्यापकों को दिए जाने वाले प्रोन्नत वेतनमान से उनके मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे वे और बेहतर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
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