लखनऊ। प्रदेश भर में लनिंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को अब संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) नहीं जाना पड़ेगा। आवेदक अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन करके लनिंग डीएल बनवा सकेंगे। परिवहन विभाग के मुताबिक एक जुलाई से यह सुविधा मिलने लगेगी। केंद्र सरकार की पहल पर सारथी सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किया जा रहा है। व्यवस्था लागू होने से सालाना प्रदेश के करीब 20 लाख आवेदकों को सहूलियत मिलेगी।
ऐसे मिलेगी सुविधा : परिवहन विभाग के आरटीओ (आईटी सेल) के प्रभात पांडेय ने मंगलवार को बताया कि लनिंग डीएल के आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान सबसे पहले आधार को लिंक करना पड़ेगा। आधार नंबर फीड होते ही आवेदक की कुंडली का सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद आवेदक डीएल फीस जमा करेंगे। लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी द्विवेदी ने बताया कि लनिंग डीएल के लिए आवेदकों को ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। यह टेस्ट वे अपने घर या फिर साइबर कैफे से दे सकते हैं। टेस्ट में पास होने पर उनका डीएल स्वीकृत कर दिया जाएगा जिसे आवेदक खुद डाउनलोड करके प्रिंट कर सकेंगे। अब तक की व्यवस्था में टेस्ट के लिए आवेदकों को आरटीओ ऑफिस जाना जरूरी होता है।

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