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गुरुवार, 24 जून 2021

असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जानें मामला

 


असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जानें मामला

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन को राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने के फैसले को सही माना है। न्यायालय ने कनिष्ठ लिपिकों को असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के पदों पर प्रोन्नत किये जाने पर विचार करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल पीठ ने अनूप सिंह समेत 24 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएं वित्त विभाग के कनिष्ठ लिपिकों की ओर से दाखिल की गई थीं जबकि कुछ याचिकाएं उन अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई थीं जो भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। 

कनिष्ठ लिपिकों की याचिकाओं में असिस्टेंट ट्रेजरी रजिस्ट्रार के 540 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती संबंधी 5 जुलाई 2016 के विज्ञापन को चुनौती दी गई थी व संबंधित जिलाधिकारियों को प्रोन्नति पर विचार किये जाने का आदेश देने की मांग की गई थी। जबकि अभ्यर्थियों की याचिका में सरकार द्वारा सीधी भर्ती के उक्त विज्ञापन को वापस लेने के 25 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही चयन परिणाम घोषित करने का आदेश दिये जाने की भी मांग की गई थी।

न्यायालय ने याचिकाओं के सभी पहलुओं पर गौर करने के उपरांत अपने निर्णय में कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं, उनका चयन भी नहीं हुआ है। जबकि कानूनी तौर पर चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कनिष्ठ लिपिकों की याचिकाओं पर न्यायालय ने कहा कि अवसर की समानता के तहत प्रोन्नति के लिए विचार का अधिकार याचियों को भी प्राप्त है। न्यायालय ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए, सरकार को याची कनिष्ठ लिपिकों के प्रोन्नति पर विचार का आदेश दिया


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