सीबीएसई निजी परीक्षार्थियों की मूल्यांकन पद्धति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
CBSE Private Students Result 2021: उच्च न्यायालय ने 10वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की पद्धति से संबंधित याचिका पर सीबीएसई से जवाब मांगा है। साथ ही, सीबीएसई द्वारा जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने 10वीं के एक प्राइवेट परीक्षार्थी की मां पायल बहल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त तय की। पीठ ने कहा है कि सीबीएसई के अधिवक्ता रुपेश कुमार ने 10वीं के प्राइवेट परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की पद्धति के बारे में निर्देश लेने के लिए दस दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। पीठ ने कहा कि यह मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सीबीएसई को समय दिया जा रहा है।
दरअसल, इस याचिका पर सीबीएसई को जून में नोटिस जारी किया गया था। इस पर अदालत ने जवाब देने के लिए छह हफ्ते का वक्त दिया था। एक बार फिर सीबीएसई ने समय दिए जाने की मांग की, जिसे पीठ ने मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता पायल बहल ने याचिका में कहा है कि परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद छात्रों को उर्तीण घोषित तो किया गया, लेकिन सीबीएसई ने प्राइवेट परीक्षार्थियों को अंक देने से संबंधित अपनी नीति के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।याचिका मे आगे कहा गया है कि सीबीएसई ने 10वीं के नियमित छात्रों के मूल्यांकन के बारे में पहले ही अधिसूचित कर दिया है कि यह आंतरिक आकलन पर आधारित होगा। हालांकि, प्राइवेट छात्रों के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह दोयम दर्जे का व्यवहार है।
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