NEET 2021 : नीट परीक्षा में बैठने की मांग वाली कम उम्र के छात्र की याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक कम उम्र के छात्र की नीट परीक्षा में बैठने की इजाजत देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। छात्र की आयु मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के लिए जरूरी न्यूनतम आयु से 13 महीने कम है। छात्र ने याचिका में कोर्ट से नीट 2021 में बैठने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने की मांग की थी।
जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हमें इस मामले पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसमें कोई तथ्य नहीं हैं। आयु संबंधी नियमों को कम करने के पीछे भी कोई वजह नहीं है।' कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।याचिकाकर्ता छात्र ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि वह एनटीए को 'दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाले' नियम में बदलाव करने का निर्देश दे। छात्र ने कहा कि इसकी जगह न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। छात्र ने यह याचिका एडवोकेट सुरेन्द्र कुमार यादव के जरिए दायर की थी।
याचिका में कहा गया, 'दिसंबर 2021 को या तक 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नियम इंडिया मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में नहीं है।'याचिका में कहा गया, 'याचिकाकर्ता भारत का एक नाबालिग नागरिक है। दस्तावेजों के अनुसार याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 26 जनवरी, 2006 है। याचिकाकर्ता एक बुद्धिमान छात्र है। उसने 2019 में मैट्रिक और 2021 में कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है।"
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आयु कम होने की वजह से नीट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं जिससे उसकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति खराब हो रही है। याचिकाकर्ता की कक्षा के छात्र नीट 2021 दे रहे हैं लेकिन 13 साल छोटा होने की वजह से वह नहीं दे सकता। इससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।'
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