UPHESC Assistant Professor Bharti : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से पूछा है कि जब राज्य सरकार ने पर्यावरण साइंस में नेट उत्तीर्ण का जीव विज्ञान विषय के सहायक प्रोफेसर पद पर चयन करने का निर्देश जारी किया है तो किन परिस्थितियों में 15 फरवरी 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने विक्रम गौरव सिंह व छह अन्य की याचिका पर अधिवक्ता चंदन शर्मा व अभिषेक तिवारी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार हाईकोर्ट ने मनीष कुमार सोनकर के केस में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश भी दिया था और सरकार ने पर्यावरण साइंस को जीव विज्ञान विषय का अंतःसंबद्ध विषय मानते हुए चयन में शामिल करने का आदेश दिया है।
फिर भी नए विज्ञापन में पुरानी गलती दोहराते हुए चयन में पर्यावरण साइंस को शामिल नहीं किया गया। याचियों ने पर्यावरण साइंस से नेट उत्तीर्ण किया है। याचिका में उन्हें भी आवेदन करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
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