JEE Advanced 2021 : जेईई एडवांस्ड के लिए तय योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया जो जेईई मेन 2021 के अपने तीसरे प्रयास में सफल हो गए थे और जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह अपना अनुरोध संबंधित प्राधिकारी के समक्ष पेश करें। जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर को होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्तरीय अथॉरिटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पहले इस संबंध में निर्णय लेगी। जेईई एडवांस्ड परीक्षा की अथॉरिटी ज्वॉइंट एडमिशन बोर्ड, जेईई ऑफिसर खड़गपुर, पश्चिम बंगाल है।
याचिका उन पांच छात्रों द्वारा दायर की गई जो जेईई मेन के तीसरे प्रयास में पास हो गए लेकिन जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए अब वह योग्य नहीं रह गए हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के जरिए ही देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में दाखिला होता है। नियम के मुताबिक जेईई एडवांस्ड में एक उम्मीदवार 12वीं पास करने के बाद दो साल के भीतर लगातार दो बार इस एग्जाम में बैठ सकता है। दोनों बार उसका जेईई मेन के टॉप 2.50 लाख छात्रों में शामिल होना भी जरूरी है।
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