यूपी के 12 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में तीन फीसदी का इजाफा, योगी सरकार का आदेश
वित्त विभाग ने महंगाई राहत वृद्धि का आदेश बुधवार को जारी किया। यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यक्ता नहीं है। इस शासनादेश के आधार पर अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। इन पेंशनरों को जनवरी में मिलने वाली पेंशन के साथ महंगाई राहत वृद्धि का पांच माह (जुलाई से नवंबर तक) का एरियर भी मिलेगा।
संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उ.प्र. के संयोजक एनपी त्रिपाठी ने महंगाई राहत में तीन फीसदी वृद्धि के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। त्रिपाठी ने राज्य सरकार से मांग की है कि भविष्य में पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के आदेश को एक साथ जारी किया जाए।
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