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सोमवार, 13 दिसंबर 2021

प्रोफेसर पद पर प्रमोशन में क्वालिफिकेशन की शर्तों पर फंसा पेंच, जानें क्या है UGC का नियम



 प्रोफेसर पद पर प्रमोशन में क्वालिफिकेशन की शर्तों पर फंसा पेंच, जानें क्या है UGC का नियम

उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत शिक्षकों की प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति में अर्हता की शर्तों का पेंच फंस जा रहा है। अर्हता के कारण प्रोन्नति में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए शिक्षक संगठन अब शासनादेश में संशोधन के लिए दबाव बना रहे हैं।

शिक्षकों का कहना है कि महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर पदनाम पहली बार पहली जनवरी 2006 को प्राप्त हुआ था। यूजीसी नियमों एवं शासन के आदेशों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति तीन वर्ष की सेवा के बाद होगी। इसके लिए 10 शोध पत्र एवं मू्ल्यांकन अवधि के तीन वर्षों में तीन शोध पत्र यूजीसी केयर लिस्ट वाले जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए। महाविद्यालयों के शिक्षकों को पहली बार प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हो रही है। 

अधिकतर शिक्षकों को मूल्यांकन अवधि अर्थात पहली जनवरी 2006 से पहली जनवरी 2009 के बीच या अद्यतन होगी, जिन्हें अब तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के देने होंगे। इस तरह 15 वर्षों बाद पुरानी अर्हता कोई कैसे पूरी करेगा, जबकि उस समय यूजीसी केयर लिस्ट प्रकाशित भी नहीं होती थी और स्वयं यूजीसी रेगुलेशन एक्ट भी 2010 में आया। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र भी लिखा है।


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