UKPSC PCS : उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को अपर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की मिली इजाजत
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उम्र सीमा पार कर चुके चार अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली अपर सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मश्रिा तथा न्यायमूर्ति एन.एस. धनिक की युगलपीठ में हितेश नौटियाल, गुलफाम अली, अनूप कुमार तिवारी तथा हरेन्द्र सिंह रावत की अलग अलग रूप से दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश में 2016 से पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जा रही है।
प्रदेश में पिछले बीस सालों में मात्र छह बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गयी है। इससे उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला है और वह नर्धिारित उम्र सीमा पर कर गये हैं। सरकार ने पिछले छह साल में एक बार भी परीक्षा आयोजित नहीं की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि इस साल आयोग की ओर से अपर सिविल सेवा परीक्षा के लिये आवेदन मांगे गये हैं और उसकी अंतिम तिथि 28 दिसंबर नर्धिारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गयी कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाये।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि अदालत ने चारों की मांग को मानते हुए उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया है। साथ ही आयोग को तीन दिन के अंदर उनके परीक्षा फार्म जमा करने के निर्देश दिये हैं।
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