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शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021

UP Police Constable Recruitment 2021: कॉन्स्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थी को कितने वर्षों में बना दिया जाता है हेड कॉन्स्टेबल, जान लीजिए ये जरूरी नियम



 UP Police Constable Recruitment 2021: कॉन्स्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थी को कितने वर्षों में बना दिया जाता है हेड कॉन्स्टेबल, जान लीजिए ये जरूरी नियम

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही 25,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने राज्य सरकार को इस भर्ती के आयोजन का प्रस्ताव भी भेज दिया है। राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही इसकी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, बोर्ड की ओर से आरक्षी भर्ती की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इन पदों पर पुरुष उम्मीदवारों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इन 25,000 आरक्षी  पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत अगले महीने से की जा सकती है। ऐसे में इस भर्ती से जुड़ी किसी भी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए उम्मीदवार को यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना चाहिए।

सिपाही भर्ती की चयन प्रक्रिया में लागू होते हैं ये 5 स्टेप्स 

यूपीपीआरपीबी के जरिए अब तक सम्पन्न कराई जा चुकी सिपाही भर्ती के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होती है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड, व मेडिकल परीक्षण को पार करना होगा। इन सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों की अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाती है। 

आरक्षी को मिलने वाले मासिक वेतन व अन्य भत्ते

यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदों पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी को लगभग 30 हज़ार से 40 हज़ार रुपये प्रतिमाह का अनुमानित मासिक वेतन प्राप्त होता है। जिसमें 7वें पे-कमीशन के अनुसार अन्य भत्ते जैसे यात्रा किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जो इसे एक बेहद आकर्षक सरकारी नौकरी बनाते हैं।

कॉन्स्टेबल को एक साल में मिलती हैं कितनी छुट्टियां 

यूपी पुलिस में कार्यरत सिपाही ने बताया कि आधिकारिक तौर पर एक कॉन्स्टेबल को एक वर्ष में महज 60 छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इन छुट्टियों का कोई निर्धारित शेड्यूल नहीं है। ऐसे में कई बार इस नियम का लाभ भी मिलता है लेकिन ज्यादातर इससे नुकसान ही होता है। अक्सर सिपाही अपनी इन पूरी छुट्टियों का लाभ नहीं ले पाते हैं। 

कितने वर्षों में आरक्षी बनाए जाते हैं हेड-कॉन्स्टेबल 

यूपी पुलिस में लंबे समय से आरक्षी पद पर कार्यरत या चयनित अभ्यर्थियों को हेड-कॉन्स्टेबल बनने के लिए लगातार 10 वर्ष तक अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करना होता है। इसके बाद उन्हें उनकी शारीरिक दक्षता, अच्छे आचरण, कुशल कार्यप्रणाली, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, उचित अनुभव आदि के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। इसके लिए उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड की सभी शर्तों व नियमों का पालन करना होगा। 

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