UPSSSC कराएगा निगमों में ग्रुप सी पदों पर भर्ती परीक्षा, यूपी के निकायों में मनमाने तरीके से नहीं होंगी भर्तियां
उत्तर प्रदेश के निकायों में मनमाने तरीके से पदों पर होने वाली भर्तियां अब नहीं हो पाएंगी। नगर विकास विभाग ने अकेंद्रीयत सेवा के 17 श्रेणी के कुल 97 पदनामों का निर्धारण किया है। इन्हीं पदों पर नई भर्तियां और पदोन्नतियां होंगी। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पालिका (अकेंद्रीयत) सेवा नियमावली का प्रारूप जारी करते हुए इस पर 18 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं।
अभी नहीं है नियमावली
निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक सेवा नियमावली नहीं है। पहली बार यह बनाई जा रही है। इसमें भर्ती, शैक्षिक योग्यता, सेवा शर्तें, वेतनमान समेत पदों का निर्धारण किया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही भर्तियां होंगी।
समूह ग की भर्तियां UPSSSC से
समूह ग के पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( यूपीएसएसएससी - UPSSSC ) करेगा। अभी तक स्थानीय स्तर पर होती हैं। समूह घ व चालकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की नियमावली लागू होगी। अकेंद्रीयत सेवा के कार्मिकों को 50 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय नोटिस देकर रिटायर किया जा सकेगा।
कुल 17 श्रेणियां बनाई गई
राजस्व सेवा संवर्ग में चार, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में छह, अभियंत्रण सेवा 14, विद्युत यांत्रिक सेवा 22, जलकल सेवा तीन, उद्यान सेवा दो व लेखा सेवा के दो पदनाम तय किए गए हैं। आशुलिपिक सेवा में तीन, चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 10, कंप्यूटर इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग सेवा के तीन, विधि सेवा के पांच, सामान्य प्रशासन के चार, शिक्षा सेवा के नौ, पशु कल्याण सेवा के पांच, संपत्ति सेवा के तीन, सांख्यकीय सेवा केवल नगर निगम में दो, अन्य सेवा में दो पदनामों का निर्धारण किया गया है। अकेंद्रीयत सेवा के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। नगर निगमों में नगर आयुक्त और पंचायत व पालिका परिषद में प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति होगी।
सख्ती
- अब इन पदों के आधार पर होंगी भर्तियां और पदोन्नति
- पालिका (अकेंद्रीयत) सेवा नियमावली का प्रारूप जारी
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