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शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

UP SI-2016 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक


 

UP SI-2016 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

उप निरक्षकों की भर्ती (UP SI 2016 recruitment) के रिजल्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद HC के फैसले पर रोक लगाई है. उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 2 फरवरी 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था.

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को उप निरक्षकों की भर्ती का रिजल्ट रद्द करने का फैसला दिया था. इलाहाबाद HC ने कहा था कि 50 फीसद अर्जित अंकों को योग्यता मानदंड जाना जाएगा. इसके तहत जिन लोगों ने 50 फीसद या उससे अधिक अंक अर्जित किये हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाने में सामान्यीकरण का नियम (नार्मलाइजेशन रूल) लागू होगा.28 फरवरी 2019 को दरोगा भर्ती परीक्षा (UPSI) का फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें 2707 पदों में से 2118 लोगों को ही पास हुए. वहीं महिलाओं के लिए 600 सीटों में से 305 महिलाएं ही पास हुई थी. लिखित परीक्षा पास करने के बाद जो लोग फिजिकल परीक्षा में पास नहीं हो पाएं उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

क्या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि वह इसलिए फिजिकल में पास नहीं हुए क्योंकि लिखित परीक्षा में उनके 50 प्रतिशत से कम नंबर थे. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक महीने के भीतर जवाब मांगा और कहा कि अंतिम फैसला कोर्ट करेगा.इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच ने 30 मार्च 2019 को भर्ती में सलेक्ट हुए लोगों की नियुक्ति पर रोक लगा दी, वहीं 29 मई 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जज गोविंद माथुर और जज जसप्रीत सिंह ने कोर्ट के आदेश को बदलते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया. 11 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आया जिसमें पूरे रिजल्ट को ही रद्द करने का आदेश दिया गया. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.


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