इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को अवमानना नोटिस जारी की
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिल भूषण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने 22 अप्रैल 2022 तक आदेश का पालन करने का एक मौका देते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन कर लिया गया तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।
सहायक अध्यापक भर्ती का मामला
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहनी पटेरिया की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट की शरण में आए सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक देने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। याची ने भी याचिका दायर की थी किंतु विशेष अपील दाखिल नहीं की। कोर्ट के आदेशानुसार एक अंक मिलने से वह न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त कर लेगी और नियुक्ति पाने की हकदार हो जाएगी। अंतिम चयनित के 97 अंक हैं। याची को अतिरिक्त अंक देने से 70.68 अंक हो जाएगा। यानी कट आफ 97 अंक याची को 96 अंक मिले हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त अंक दिया जाना है। अंक मिला तो 70.68 अंक हो जाएंगे और वह सफल हो जाएंगे।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्णय लेने का कोर्ट ने दिया था निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दायर की गई है।
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