इलाहाबाद हाई कोर्ट: पुरानी पेंशन देने पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्णय लेने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले चयनित, लेकिन बाद में नियुक्ति पाने वाले अध्यापक को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने के मामले में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कमलेश कुमार सनाकर केस के फैसले के तहत याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने अजय कुमार विश्वकर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची की कोई गलती नहीं, दी जाए पुरानी पेंशन
इस याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना था कि याची की नियुक्ति लेडी प्रसन्न कौर इंटर कालेज बांसडीला, सरदार नगर, गोरखपुर में 24 सितंबर 2004 को नियुक्ति हुई, लेकिन प्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। डीआइओएस के निर्देश पर नौ जुलाई 2005 को ज्वाइन कराया। 28 मार्च 2005 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। याची ने प्रत्यावेदन दिया कि उसकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले कर दी गई थी किन्तु ज्वाइन करने में देरी की गई। इसमें उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे पुरानी पेंशन दी जाय। हाई कोर्ट ने इस मसले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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