हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक शाखा की मुख्य परीक्षा 20 मई से
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) - 2021 की मुख्य परीक्षा 20 मई से आयोजित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ताओं द्वारा यह सूचित करने के बाद आदेश पारित किया कि परीक्षा उक्त तिथियों पर आयोजित की जा सकती है।
उच्च न्यायालय के साथ-साथ लोक सेवा आयोग के वकील ने निर्देश प्राप्त किया है और कहा है कि वे 20, 21 और 22 मई 2022 को परीक्षा आयोजित करेंगे। शीर्ष अदालत ने पहले हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) - 2021 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी, जो कि मध्य प्रदेश सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा - 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के साथ टकराव के कारण 6 मई से शुरू होने वाली थी।
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