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बुधवार, 11 मई 2022

68500 शिक्षक भर्ती: चार साल बाद परिषदीय 2908 प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती का रास्ता साफ



यूपी 68500 शिक्षक भर्ती : चार साल बाद 2908 परिषदीय स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिला आवंटित


आखिरकार चार साल बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय 2908 प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिले में तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने वेबसाइट पर जिला आवंटन सूची जारी कर दी है। अब जल्द ही शिक्षक मनपसंद जिले में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (एमआरसी) अभ्यर्थियों को गृह जिले में भेजने का आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो हाई कोर्ट के 14 सितंबर 2019 के आदेश में याची रहे हैं।

परिषदीय स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती के चयनितों को पांच सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहली सूची में चयनितों के साथ ही आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को भी दूरदराज जिलों में तैनाती दी गई थी, उस समय सभी ने संबंधित जिलों में कार्यभार ग्रहण कर लिया लेकिन, जब चयन की दूसरी सूची जारी हुई तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को गृह जिला या पसंद के जिले में तैनाती मिल गई।

इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आदेश दिया कि भर्ती की चयन सूची के वे अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी (एमआरसी) के हैं उन्हें गृह जिले में तैनाती दी जाए। इस आदेश के बाद वे अभ्यर्थी भी कोर्ट पहुंचे जो एमआरसी में नहीं आते हैं लेकिन दूर के जिलों में तैनात हैं। कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद से अभ्यर्थी नए सिरे से जिला आवंटन की राह देख रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने याचियों से दो से चार अप्रैल तक गृह या मनपसंद जिले का वेबसाइट पर विकल्प मांगा। अब 2908 शिक्षकों को मनपसंद जिला आवंटित हो गया है। इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो हाई कोर्ट के 14 सितंबर 2019 के आदेश में याची रहे हैं।

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